Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) को तोसाखाना मामले में अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई गई है. इसी के साथ पूर्व पीएम इमरान खान को पांच साल के लिए राजनीति से अयोग्य घोषित किया गया है. इस्लामाबाद से आ रही इस बड़ी खबर के मुताबिक पीटीआई (PTI) के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान खान को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है. वहीं इमरान खान को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है.
3 साल की कैद, एक लाख जुर्माना
तोशाखाना मामले में इमरान खान पर 100000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना जमा न करने पर खान को 6 माह की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी. इस्लामाबाद पुलिस को इमरान खान का गिरफ्तारी वारंट मिल गया है.
आईजी इस्लामाबाद को मिला आदेश
अदालत का फैसला आते ही इस्लामाबाद पुलिस-प्रशासन हरकत में आ गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तोशाखाना मामले में कोर्ट का फैसला आने के बाद आईजी इस्लामाबाद को उन्हें फौरन गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया था. जिस पर एक्शन लेते हुए इमरान खान पर शिकंजा कस दिया गया.
क्या है तोशाखाना मामला?
पाकिस्तान में तोशाखाना एक सरकारी महकमा है, जहां अन्य सरकारों के प्रमुखों, विदेशी हस्तियों द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को दिए गए तोहफों यानी गिफ्ट्स को रखा जाता है. इमरान खान पर प्रधानमंत्री रहते हुए तोशाखाने में रखे गए तोहफों को कम दाम पर खरीदने और फिर उन्हें बेचकर लाभ कमाने का आरोप लगा था. गौरतलब है कि इमरान खान को 2018 में बतौर पीएम यूरोप और अरब देशों की यात्रा के दौरान कई बेशकीमते तोहफे मिले थे. ऐसे कई गिफ्ट्स को इमरान ने सरकारी विभाग को जानकारी नहीं दी थी. उन पर आरोप था कि महंगे तोहफों को बाहर जाकर बड़ी कीमत पर बेच दिया.
इन गिफ्ट्स पर मचा था सबसे ज्यादा हल्ला
पूर्व प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग को बताया था कि गिफ्ट बेचकर उन्हें करीब 5.8 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. इन तोहफों में एक Graff घड़ी, एक महंगा पेन और चार रोलेक्स घड़ियों का मामला सबसे ज्यादा गर्माया था.